@ न्यायालय द्वारा पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी पाते हुए अपराधी को सजा….. ★रिपोर्ट- (ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल…..

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@ न्यायालय द्वारा पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी पाते हुए अपराधी को सजा…..

★रिपोर्ट- (ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल…..

नैनीताल/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा अभियुक्त संजय कुमार पुत्र आनन्द कुमार नि० ग्राम चारखेत, मल्लीताल, नैनीताल को अपनी पत्नी की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में दोषी पाते हुए सजायाफती बनाकर जेल भिजवाया। अभियोजन के अनुसार 5 जनवरी 2020 को मृतका गीता देवी के भाई मनीष पुत्र स्व० हरीश चन्द्र जैखोला तल्लीताल, द्वारा थाना भीमताल नैनीताल में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बहन मीता देवी उम्र 28 वर्ष की शादी 2014 में संजय कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासी चारखेत नैनीताल के साथ शादी सम्पन्न हुई थी। Kशादी के समय दहेज में सोने के आभूषण मांगटीका, नथ, अल्मारी, फर्नीबर देकर सम्पन्न करी थी, लेकिन शादी के दो साल के बाद से ही मीता का पति संजय कुमार व परिवार के सदस्य उसे अतिरिक्त दहेज में मोटरसाईकिल, कार व पैसे की मांग कर आये दिन मारपीट करते थे तथा मृतका को अपने मायके में फोन नहीं करने देते थे। यही नही मृतका से शादी के 8 वर्ष तक कोई संतान न होने के कारण उसके साथ अपशब्दों प्रयोग कर उसे परेशान कर अपमानित करते थे। इसी दौरान 2020 में मृतका मीता के ससुराल वालों ने उसके घर वालो को फोन मीता का स्वास्थ्य खराब है, की बात कही और उन्हें नैनीताल चारखेत बुलाया वहाँ पहुँचाने पर उनको मीता के ससुराल में कोई नहीं मिला पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि मीता की लाश सड़ियाताल कृत्रिम झील पर मिली है, जो उसके ससुराल से आधा किमी० की दूरी पर है । परिवार वालों के मौके पर पहुँचाने के बाद पंचायतनामे की कार्यवाही हुई। उक्त मामले में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त संजय के विरुद्ध धारा-498ए,304बी भा०द०सं० एवं 3/4 डी०पी०एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। वहीं इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील, कुमार शर्मा द्वारा पैरवी की गयी तथा अभियोजन‌ के तथ्यों को साबित करने हेतु मामले में कुल 11 गवाह पेश किये गये।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल द्वारा आज अभियुक्त संजय कुमार को अपनी पत्नी के आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पाते हुए धारा-306 भा०द०सं० के अन्तर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रू० अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाते हुए धारा 498ए भा०द०सं० के तहत भी 3 वर्ष का कठोर करावास के साथ-साथ 5 हजार रू० के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाकर अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेजा दिया गया है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मृतका की माता को भी उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता 2013 के तहत सहायता धनराशि प्रदान करवाने बावत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल भी निर्देशित किया है।