नैनीताल। देहरादून निवासी रीनू पाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश भानियावाला के बीच 3300 के पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने न्यायालय ने यह तर्क दिया था कि यह सड़क चौड़ीकरण एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है, और पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था। सरकार की ओर से कहा गया कि वह हाथियों की आवाजेही सुनिश्चित करती आ रही है। पेड़ों के कटान पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से सभी अनुमतियों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा।
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