चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। पिता को 20 वर्ष कठोर कारावास, दो लाख रुपये का जुर्माना और बेटे को 15 वर्ष का कठोर कारावास, डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न चुकाने पर पिता को दो और पुत्र को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिता- पुत्र को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। सितंबर 2021 में पाटी थाना पुलिस देवीधुरा क्षेत्र के गर्सलेख में रात्रि चेकिंग कर रही थी। इस दौरान रमेश सिंह (53) और ललित सिंह (23) निवासी ग्राम सुनकोट, तहसील धारी, नैनीताल को चरस के साथ पकड़ा था। रमेश से 5.100 किलो और उसके पुत्र ललित से 4.100 किलो चरस बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दोनों ने चरस खुद तैयार करने की बात स्वीकारते हुए हल्द्वानी में ऊंची कीमत में बेचने की बात बताई। . स्टार खबर…
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