आज स्कूल खुला तो बच्चों के हाथों में किताब नहीं दी,  दे दिया फावड़ा, बेल्चा व तसला सरकारी स्कूल में छात्रों से रेत बजरी उठवाने का वीडियो वायरल  शिक्षिका हुई सस्पेंड!! (चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”  

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आज स्कूल खुला तो बच्चों के हाथों में किताब नहीं दी,  दे दिया फावड़ा, बेल्चा व तसला

सरकारी स्कूल में छात्रों से रेत बजरी उठवाने का वीडियो वायरल  शिक्षिका हुई सस्पेंड!!

(चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”

 

– : देहरादून के बंजारावाला सरकारी विद्यालय में छात्रों से रेता बजरी उठवाने का वीडियो वायरल हुआ था। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 06.10.2025 को रा. प्रा.वि. बांध विस्थापित बंजारावाला, रायपुर में छात्रों से मजदूरी करायी जा रही थी, जो कि विद्यालय प्रधानाध्यापक की उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त सूचना/वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के हाथों में फावड़ा, बेल्चा व तसला दिया गया है और तसले की सहायता से रेत बजरी उठवाई जा रही है. जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1192/XVII(4)/2011/230/10 दिनांक 10 मई 2011 की धारा-13 का उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में श्रीमती अंजू मनादुली, प्रभारी प्र.अ. (मूल पद स.अ.) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। आरोप-

दिनांक 06.10.2025 को विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से तसिलों से रेत बजरी उठावाकर मजदूरी करवाया जाना ।

साक्ष्यः-

उप शिक्षा अधिकारी रायपुर, देहरादून के पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 प्रति। श्रीमती अंजू मनादुली, प्रभारी प्रधानाध्यापक (मूल पद सहायक अध्यापक) रा.प्रा.वि. बांध

विस्थापित बंजारावाला, रायपुर, देहरादून को वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 2 के भाग-दो से चार के मूल नियम 53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई, भत्ते की यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं, भी अनुमन्य होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्त भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगा जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है।

उपरोक्त प्रस्तर दो में उल्लिखित मदों का भुगतान तब ही किया जायेगा, जब सम्बन्धित स.अ. इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी कि वे अन्य सेवा योजन, व्यापार आदि गतिविधियों में सम्मिलित में नहीं रही हैं। निलम्बन अवधि में सम्बन्धित स.अ. कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) रायपुर, देहरादून में सम्बद्ध रहेंगी।

उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर, देहरादून को प्रकरण की जॉच हेतु जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित का भी पक्ष सुनते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर एवं सम्बन्धित सहायक अध्यापक को उक्तानुसार आरोप पत्र प्राप्त करवाकर विभागीय कार्यवाही 30 दिन के अन्दर पूर्ण करते हुए जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।