खनन नीति को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती..
हाईकोर्ट ने सरकार समेत इन पक्षकारों से मांगा जवाब..आखिर प्रदूषण बोर्ड को क्यों हटाया..
(चन्दन सिंह बिष्ट) स्टार खबर
नैनीताल– उत्तराखण्ड में खनन निति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है..हाईकोर्ट ने सरकार,सचिव खनन,राज्य प्रदूषण बोर्ड़,डीएम उधमसिंह नगर को नोटिस जारी किये हैं..कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सभी पक्षकारों को नोटिस पर जवाब दाखिल करने का टाइम दिया है.. उधमसिंह नगर के रमेश लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खनन निति के लिये बनाई गई 18 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है..याचिका में कहा गया है कि खनन निति में कई खामिंया हैं इसमें खनन भण्डारण की अनुमति के लिये डीएम को अधिक्रत किया है जो गलत है..वहीं खनन अधिकारी और तहसीलदार को ही कमेटी में रखने और प्रदूषण बोर्ड़ को इस कमेटी से बाहर करने को भी गलत बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि खेती वाली भूमि में खनन स्टाँक की अनुमति दी जा रही है जिससे अवैध खनन लगातार बढ रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। वहीं याचिका में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों और आवास से दूरी को 5 मीटर रखा गया है जब्कि फाँरेस्ट से दूरी को 10 मीटर किया गया है। याचिका में खनन स्टाँक की जांच करने की मांग की है और नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई है।








