नैनीताल । नैनीताल नगर पालिका द्वारा जू रोड में केंट बोर्ड की भूमि से टैक्स वसूलने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने पालिका, केंट बोर्ड व जिला प्रसाशन को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल से कहा कि वे इस मामले में दोनों पक्षों के साथ बैठककर मामले का समाधान करें ।
तल्लीताल क्षेत्र में जाम से निपटने के लिये जू से भवाली रोड को जाने वाले रास्ते को खुलवाने के सम्बंध में कोर्ट ने जिलाधिकारी से कहा कि वे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और केंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका की आय व्यय का ऑडिट कराने के लिए जिला ऑडिट अधिकारी रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने को कहा है।
ताकि पालिका की आय व्यय का पता चल सके ।
मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को जिलाधिकारी व केंट बोर्ड के सीईओ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जबकि ईओ नगर पालिका रोहिताश शर्मा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा न्यायलय में अपना पक्ष रखा। मामले के अनुसार नैनीताल के जू रोड पर स्थित टोल टैक्स वसूलने के मामले में पालिका व केंट बोर्ड का विवाद चल है। याचिका में कहा है कि पालिका के आय के साधन कम है इसलिए उन्हें टेक्स वसूलने दिया जाय। जबकि केंट बोर्ड का कहना है कि यह भूमि उनकी है। इसलिए उनको भी टैक्स से मिलने वाली रकम का हिस्सा मिलना चाहिए।
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