नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कल यानी 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और रेलवे अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैठक भी कर चुका है। बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और खुफिया तंत्र को भी एक्टिव किया जा चुका है।
हल्द्वानी में रेलवे की 30 हेक्टेयर जमीन पर 366 पक्के घर बने हुए हैं जिनमें 5236 परिवार रहते हैं। 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस जमीन को खाली करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा था।
एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा ने बताया है कि रेलवे अतिक्रमण भूमि मामले में कल कोर्ट का फैसला आ सकता है और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली है। आरपीएफ और पुलिस क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों को अपील कर रहे हैं कि किसी भी भ्रामक अफवाहों में ध्यान न दें और कोर्ट के फैसले का सम्मान करें।








