@ नैनीताल – बाइक रेंटल एसोसिएशन ने किया बन्द का ऐलान… ★नए ट्रैफिक कानून को लेकर परेशान वाहन चालक … ★रिपोर्ट – (सुनील भारती) “स्टार खबर” नैनीताल…

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@ नैनीताल – बाइक रेंटल एसोसिएशन ने किया बन्द का ऐलान…

★नए ट्रैफिक कानून को लेकर परेशान वाहन चालक …

★रिपोर्ट – (सुनील भारती) “स्टार खबर” नैनीताल…

नैनीताल- केंद्र सरकार ने देश के संसद में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुराने कानून को बदल दिया गया और नए कानून पास किए गए हैं। जिसमें हिट एंड रन जैसे केस और एक्सीडेंट जैसे नियमों की सजा को बढ़ा दिया गया है।


सरकार द्वारा नए कानून के अंतर्गत वाहन चलाते समय अगर आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें 10 साल की सजा भुगतानी पड़ सकती है ,गैर इरादतन हत्या के रूप में ,हिट एंड रन के मामले में नए ट्रैफिक नियमों के तहत 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून को लागू करने के साथ सरकार ने इससे बचने का उपाय भी बताया है कि अगर आप दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को नजदीकी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले जाते हैं तो ऐसे में आपकी सजा कम की जा सकती है लेकिन अगर दुर्घटना होने के बाद आप घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा और जुर्माना अलग से देना होगा। इन सभी कानूनों से परेशान नैनीताल बाइक रेन्टल्स एसोसिएशन ने कल से वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। और वहीं महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊँ मण्डल ने कल से बंद का ऐलान किया है।