मतदान शुरू होने से पहले तक प्रधान का चुनाव निर्विरोध संभव
यदि नाम वापसी के इच्छुक उम्मीदवार एक से अधिक हैं तो वे दे सकते हैं संयुक्त प्रार्थनापत्र
रिपोर्ट (चन्दन सिंह बिष्ट) स्टार खबर
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत नाम वापसी का समय भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन लोगों के पास अपना प्रधान निर्विरोध चुनने का विकल्प अब भी है। वे मतदान शुरू होने से पहले तक सहमति से ऐसा कर सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम में इसकी व्यवस्था दी गई है। पंचायत चुनाव में नाम वापसी की समय सीमा 11 जुलाई को खत्म हो गई थी। लेकिन, अधिनियम की नियमावली के अनुसार प्रधान पद के उम्मीदवार नाम वापसी के लिए प्रार्थना पत्र निर्वाचन अधिकारी (आरओ) को कम से कम तीन दिन पहले या मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) को मतदान शुरू होने से तुरंत पहले तक दे सकते है। यदि नाम वापसी के इच्छुक उम्मीदवार एक से अधिक हैं तो वे संयुक्त प्रार्थनापत्र भी दे सकते हैं। इसे पठासीन अधिकारी तुरंत आरओ को भेज देंगे। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी नियम 72 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित सीट पर परिणाम की घोषणा कर देंगे।
“नियमावली के तहत ग्राम पंचायत में मतदान शुरू होने से ऐन पहले तक भी प्रधान पद पर आपसी सहमति से नाम वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है” – राहुल कुमार गोयल, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग