@.;आदेश… ★. 31 जुलाई तक बढ़ा पंचायतों का कार्यकाल ! ★. अब जिला पंचायत में जिलाधिकारी , क्षेत्र पंचायतों में उपजिलाधिकारी , ग्राम पंचायतों में सहायक पंचायत अधिकारी होंगे प्रसाशक !! रिपोर्ट (चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”

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हल्द्वानी नैनीताल

1 . प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः दिनांक 27.05.2025, दिनांक 29.05.2025 एवं दिनांक 01.06.2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है।

3. ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक/नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

(क) जिला पंचायतों मेंः

संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट

(ख) क्षेत्र पंचायतों मेंः

संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)

(ग) ग्राम पंचायतों मेंः

संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास

अधिकारी (पंचायत)

4. प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।