★. पूर्व प्रेमी की हत्या का मामला: महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद, नैनीताल कोर्ट का सख्त फैसला ★. लांग ड्राइव पर ले जाकर मारी थी गोली, कोर्ट ने कुरान शरीफ व मनुस्मृति का दिया हवाला (चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”   नैनीताल।

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★. पूर्व प्रेमी की हत्या का मामला: महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद, नैनीताल कोर्ट का सख्त फैसला

★. लांग ड्राइव पर ले जाकर मारी थी गोली, कोर्ट ने कुरान शरीफ व मनुस्मृति का दिया हवाला

(चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”

नैनीताल।

पूर्व प्रेमी की सुनियोजित हत्या के मामले में नैनीताल जिला अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी महिला अमरीन जहां और उसके प्रेमी राधेश्याम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने अपने फैसले में नैतिकता और मानवता का उल्लेख करते हुए कुरान शरीफ और मनुस्मृति का हवाला दिया। कोर्ट ने कुरान शरीफ का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना इंसानियत की हत्या के समान है। वहीं मनुस्मृति के अध्याय 5, श्लोक 45 का हवाला देते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी निर्दोष की जान लेता है, उसे जीवन में कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। मामला जनवरी 2020 का है, जब हल्द्वानी निवासी नाजिम को आरोपी महिला और उसके प्रेमी ने लांग ड्राइव के बहाने अपने साथ ले जाकर भीमताल रोड स्थित पिन बैंड के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई वाजिद अली ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान अमरीन जहां और राधेश्याम को गिरफ्तार किया था तथा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी आरोपियों के पास से बरामद की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले को न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।