नैनीताल। पिछले साल 8 फरवरी 2024 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड़ में हुई हत्या मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिये हैं..साथ ही कोर्ट ने जांच कर रहे दरोगा व हिंसा के दौरान वहीं तैनाती वाले नीरज भाकुनी को नैनीताल जिले से हटाने के आदेश दे दिये हैं..कोर्ट ने फईम की हत्या मामले में रिपोर्ट मांगी थी जिसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट पहुंची जरुर लेकिन जो पहले भी कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट थी उसी को ही भेज दिया गया जिसके बाद कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिये हैं। आपको बतादें कि 8 फरवरी को नैनीताल के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी इस दौरान आरोप है कि फईम नाम के युवक की गोली लगने से हत्या हो गई..इस मामले में कोर्ट की दखल के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन आगे कार्रवाई नहीं होने पर अब पीडित पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा है और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने बताया कि जांच रिपोर्ट जो दाखिल की गई वो पहले जैसी ही थी जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और पूरे मामले की जांच के आदेश दिये हैं कोर्ट ने कहा है कि वो खुद माँनिटरिंग करेगी..कोर्ट ने डीजी से जो रिपोर्ट मांगी वहीं रिपोर्ट पहले सीओ द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई थी..कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद उस वक्त तैनात दरोगा जिसने जांच भी की है उसका तबादला नैनीताल जिले से बाहर करने के आदेश दिये हैं।
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