एक और प्रधान व जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ने की मिली अनुमति.. हाई कोर्ट ने चुनाव चिंन्ह देने के आदेश.. टेंशन में आयोग उठे कार्यप्रणाली पर सवाल रिपोर्ट- (ब्यूरो ) “स्टार खबर ” नैनीताल…

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नैनीताल – नामांकन निरस्त मामले में काशीपुर फिरोजपुर मानपुर गावँ की नेहा गौतम को चुनाव लड़ने की अनुमति कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ चुनाव में शामिल करने को कहा है..इनकी माता को वन भूमि में अतिक्रमणकारी बताते हुए चुनाव अधिकारी ने 8 जुलाई को नामांकन निरस्त कर दिया था। और कहा कि माता वन भूमि में अतिक्रमणकारी हैं और ये भी जब मां के घर आती हैं तो उस घर में रहती हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि महिला शादी के बाद अपने पति के साथ किराए ले घर मे रहती है और माता को भी आज तक कोई अतिक्रमण का नोटिस नहीं है ऐसे में उनको चुनाव में प्रतिबंध करना गलत है। जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव की अनुमति दे दी है। वहीं पिथौरागढ़ डीडीहाट के भड़गावँ जिला पंचायत सीट पर नरेंद्र सिंह को हाई कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गयी है। हाई कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नरेंद्र देउपा को चुनाव चिन्ह आवंटन करें। जिला पंचायत चुनाव अधिकारी ने 8 जुलाई को नामंकन निरस्त का दिया और कहा कि नामांकन पत्र में जानकारी सही नहीं है। आपको बतादें की नरेंद्र देउपा पर विपक्षी ने आरोप लगाया था कि उनपर मारपीट का आरोप है और उन्हौने नामांकन पत्र में दर्ज नहीं किया है। नामंकन निरस्त होने के बाद नरेंद्र देउपा हाई कोर्ट पहुंचे और कहा कि जिस आपराधिक मुकदमे की वजह से उनका नामंकन निरस्त किया है उससे वो 2018 में बरी हो गए हैं लिहाजा उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।