हाईकोर्ट सख्त, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने का आदेश  जिला पंचायत सदस्यों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी   रिपोर्ट (चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर” 

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हाईकोर्ट सख्त, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने का आदेश

जिला पंचायत सदस्यों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी

अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 18 अगस्त को होगा

रिपोर्ट (चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”

नैनीताल:

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर मचे घमासान पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत पंचायती सदस्यों के अपहरण के आरोप पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि अब तक लापता जिला पंचायत सदस्यों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका है। कोर्ट ने प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इधर, मामले में एसएसपी ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उन्होंने ऐसा कोई वीडियो देखा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ रही है।