नैनीताल जिला पंचायत चुनावों पर अब कोर्ट ने मांगा ये दस्तावेज…
कल तक चुनाव आयोग को देना होगा कोर्ट में जवाब…क्यों आज कोर्ट में नहीं दे सके डीएम और चुनाव आयोग निर्देश पुस्तिका……..
रिपोर्ट (चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”
नैनीताल – नैनीताल जिला पंचायत चुनावों का रण कोर्ट में कानूनी दावों के साथ आगे बढ रहा है..चुनाव परिणाम जारी करने के खिलाफ चल रहे पूनम बिष्ट की याचिका पर अब कोर्ट ने कल तक चुनाव के लिये बनी गाइड़लाइन मांगी है..कोर्ट ने राज्य निर्वाचन कहा है कि अब चुनाव जिस निर्देश पुस्तिका के हिसाब से होने हैं वो कोर्ट में दाखिल करें..जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश पुस्तिका मांगी तो चुनाव आयोग निर्देश पुस्तिका दाखिल नहीं कर सका..वहीं डीएम नैनीताल ने निर्देश पुस्तिका नहीं होने की बात कोर्ट को बताई..
ये वो चुनाव निर्देश पुस्तिका है जिसके तहत चुनाव होने थे और नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान बने हालातों में क्या निर्णय लिया जा सकता है…इस निर्देश पुस्तिका के जरिये ही चुनाव कराए जाने थे और नैनीताल जैसी परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लेना है इस पर चुनाव अधिकारी को फैसला लेना था..हांलाकि सरकार ने कोर्ट को कहा कि ये याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है लिहाजा इसको निरस्त कर दिया जाए और इनको चुनाव के लिये बने ट्रिब्युनल भेज दिया जाए..वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है वो उनके साथ न्याय कैसे कर सकते हैं लिहाजा उनको यहां सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जो परिस्थितियां नैनीताल में बनी उसमें री-पोल का प्रावधान हो सकता था क्योंकि 2019 में विपुल जैन केस में हाईकोर्ट ने कई ऐसे आदेश दिये हैं। आपको बतादें कि कांग्रेस की पूनम बिष्ट ने याचिका दाखिल की है और री-पोल की मांग कोर्ट से की है।