नैनीताल। कार्बेट पार्क में नए जिप्सी संचालकों को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है हाईकोर्ट ने जिप्सी रजिस्ट्रेशन के लिये मंत्री के आदेश के बाद बनी गाइड़लाइन पर रोक लगा दी है और सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है..कोर्ट ने माना कि इस आदेश से लग रहा है कि एकाधिकार हो रहा है और नए जिप्सी संचालकों को बाहर किया जा रहा है।कोर्ट ने निदेशक कार्बेट पार्क को आदेश दिया है कि वो जिप्सी पंजिकरण की तारिख बढाएं और सभी को मौका दें।आपको बतादें कि विभागीय मंत्री ने पत्र द्वारा 2022 के बाद कार्बेट में नए पंजिकरण वाली जिप्सी को रजिस्ट्रेशन से ही बाहर कर दिया।जिसका आदेश कार्बेट प्रशासन द्वारा 21 सितंबर 2024 को जारी कर दिया,इस आदेश को चक्शु करगेती समेत अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये आदेश ही गलत है लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि पुराने जिप्सी संचालकों की भांति वो भी सभी सर्तें पूरी करते हैं। याचिका में कहा गया है कि कार्बेट पार्क में पंजिकरण से नहीं रोका जा सकता है ये पार्क प्रशासन की मनमानी है इस पर रोक लगाई जाए और उनको भी मौका दिया जाए।
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