नैनीताल। जनपद में कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित पट्टे की भूमि के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की न्यायालय ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह, केशर सिंह एवं उदुली देवी को श्रेणी–5 व श्रेणी–7(क) के अंतर्गत उक्त भूमि कृषि कार्य के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित कृषि उद्देश्य के अनुरूप न कर उसे विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। संबंधित भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।राजस्व अभिलेखों के परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि होने के उपरांत जिलाधिकारी ने पट्टा निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त कर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें।प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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