सरकार ने देश मे लागू किया सी.ए.ए..इसमें नागरिकता लेने का नही केवल देने का है प्रावधान…

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आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने से पहले सरकार ने देश मे लागू किया सी.ए.ए ..आसान तरीके से ऑनलाइन हो सकेंगे आवेदन..इसमें नागरिकता लेने का नही केवल देने का है प्रावधान…

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले आज 11 मार्च 2024 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए नियमों का उद्देश्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।सी.ए.ए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।
आपको यह बताना अतिआवश्यक है कि दिसंबर, 2019 में संसद में पारित होने के बाद ये कानून अब तक लागू नहीं हो सका था।देश मे लोकसभा चुनाव 2024 की अगले कुछ दिनों में घोषणा होने वाली है। और इसके ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी ऐसे में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने से पहले सरकार ने सीएए के नियम लागू करने की विधिक घोषणा कर दी है।

आप कृपया कर कोई भी झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर न करें।क्योंकि देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की मामले में रहेंगी पैनी निगाहें..-स्टार ख़बर

सी.ए.ए के विरोध में देश मे बड़े प्रदर्शन 4 दिसंबर 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक चले थे।जिसमें सबसे लंबा प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ था।दिसंबर, 2019 में संसद में पारित होने के बाद ये कानून अब तक लागू नहीं हो सका था, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था।इसी प्रदर्शन के दौरान 2020 ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भारी दंगे भी हुए थे।प्रदर्शन के दौरान पूरे देश में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।वहीं 170 से जायदा लोग घायल हुए थे। इस मामले में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में ही कहा था कि सी.ए.ए को लागू होने से को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये देश का कानून है। इस बीच पिछले दो सालों में नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला अधिकारियों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं।गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई।गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। जो कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। आवेदकों को यह घोषित करना होगा कि वे किस वर्ष बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में आए थे।जिसके एवज़ में आवेदकों से कोई दस्तावेज भी नहीं मांगा जाएगा।
सी.ए.ए लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलीमेंट सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा नहीं फैलाए।इसलिए आप सभी को “स्टार ख़बर” सूचित करता है कि आप सभी कोई भी झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करें।क्योंकि देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की इस पर पैनी नजरें रहेंगी।