हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत झील किनारे पनप रहा करोड़ों का फड़ कारोबार..कोई सुधलेवा नही…

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नैनीताल हाई कोर्ट ने अन्यत्र व्यवस्था न होने तक झील के निकट पंत पार्क में फडों को लगाये जाने का समय निश्चित किया हुआ है फिर भी सुध लेने वाला कोई नही..देर तक सजते हैं यहाँ बाजार…

सरोवर नगरी में वैसे तो झील से सटे पंत पार्क में लगाये जा रहे फडों को हटाए जाने की मुहिम बरसों पुरानी हो चुकी है पर नगरपालिका के भंग होने के बाद शायद सर्वशक्तिमान होने के बाद भी प्रशासन नरम रुख अख्तियार किये हुए है।और इन फड़ वालों ने इस पर्यटक नगरी की फ़िज़ां ख़राब करने के लिए जगह-जगह पॉलीथिन शीट्स लगा कर प्राकृतिक पर्यटन स्थल को खराब किया हुआ है।और तो और इन फडों को लगाए जाने की जो समय सीमा शाम 4 से 6 बजे तक निश्चित की गई है उसका अनुपालन भी इन फड़ व्यवसायियों द्वारा नही किया जा रहा है।मतलब शाम 6 बजे के बाद प्रशासन या पालिका का कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी निश्चित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई इन फडों को हटाने की उद्घोषणा नही करता।यहाँ चाय के स्टॉल्स तो सुबह से ही लगा दिए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा..- के.एन. गोस्वामी नगरपालिका प्रशासक…

 

नगरपालिका के प्रशासक के.एन. गोस्वामी से जब स्टार ख़बर ने नियम विरुद्ध इन फड़ व्यवसायियों को सात बजे तक भी लगाए जाने की बाबत बात की तो प्रशासक के.एन. गोस्वामी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में निश्चित तय समय सीमा तक ही फड़ व्यवसायियों को इजाज़त है।उसके बाद तक फड़ लगाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि ई.ओ.राहुल आनंद इस पूरे प्रकरण को स्वयं देख रहे हैं।किसी भी दशा में फडों को उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत लगने नही दिया जाएगा।