सरोवर नगरी के बाजारों में भी चलेगा नगरपालिका परिषद का हथौड़ा..इस दिन से होगी कार्यवाही…

604

अतिक्रमण पर नगरपालिका नैनीताल का ऐलान..तीन दिनों के भीतर हटाएं लॉन्ग फोल्डिंग शेडस..अन्यथा तोड़े जाएंगे…

आज नगरपालिका नैनीताल की अतिक्रमण हटाने के लिए गठित टीम ने बड़ा बाज़ार,पिछड़ी बाजार सहित माल रोड का दौरा किया गया।जिसमें एक वाहन से अनाउंसमेंट किया गया कि व्यापारियों द्वारा जो सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है उसे पूरी तरह से हटाया जाय साथ ही नगरपालिका की भूमि में अधिकतम ढाई फिट तक रेन प्रोटेक्टशन या दुकानों के साइन बोर्ड ही मान्य होंगे इसके अतिरिक्त यदि झांपें जो कि धूप या पानी से बचाव के लिए लॉन्ग फोल्डिंग शेडस लगाए गए है।उन्हें 3 दिवसों के भीतर हटा लें अन्यथा तीन दिन बाद नगरपालिका का बुलडोजर गरजेगा।

चाट पार्क,भोटिया मार्केट व तिब्बतियन मार्किट के संदर्भ में अलग मानक क्यों..? -बड़ा सवाल…

शहर के व्यापारियों ने स्टार ख़बर से कहा कि नैनीताल जिला प्रशासन और नगरपालिका नैनीताल सरोवर नगरी में दो अलग-अलग मानक बनाये हुए है।माँ नयना देवी मंदिर के निकट भोटिया मार्केट, तिब्बतियन मार्किट व चाट पार्क में दुकानों के बाहर 05 से 15 फिट तक अतिक्रमण तो किया ही गया है साथ ही पर्यटकों को खाना,चाट भी नगरपालिका की भूमि कब्जा कर परोसा जा रहा है। तिब्बतियन मार्किट के मध्य में तो पूरा पॉलीथिन शीट से कवर किया गया है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा व्यवसाय इन्ही स्थानों में होता है।तो फिर नगरपालिका द्वारा चाट पार्क,भोटिया मार्केट व तिब्बतियन मार्किट के संदर्भ में अलग मानक क्यों बनाये हुए है यह बड़ा सवाल है…?