रामनगर में स्टोन क्रशर पर लगी रोक जारी…सरकार से 2 हफ्ते में मांगा काउंटर…फांसी की सजा पर हाई कोर्ट ने ये कहा….

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रिद्धि सिद्ध स्टोन क्रेसर द्वारा मानकों को पूरा नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने स्टोन क्रेशर के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए स्टोन क्रेशर व सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 फरवरी की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी के रिहायशी क्षेत्र में स्टोन क्रेसर लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह रिहायशी क्षेत्र है। जो कि औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों का खुला उल्लंघन है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन हेतु अनुमति दी गयी। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से रिहायशी क्षेत्र में स्थापित हो रहे स्टोन क्रेशर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण को बचाया जा सके।

फांसी की सजा पर कोर्ट ने ये कहा

वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्त कुलदीप के गवाह को सम्मन जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तिथि नियत की है। आज सुनवाई पर तीनों अभियुक्त अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए। कुलदीप ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए गवाह पेश करना है। जिस पर कोर्ट ने उसके गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।
आपकों बता दे कि खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो संगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।
खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
मृतका का पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।