हाई कोर्ट के इस आदेश से राज्य के हजारों लोगों को मिलेगा फायदा….2019 के एकलपीठ के फैसले पर पर चीफ जस्टिस कोर्ट ने लगाई मुहर..सरकार की स्पेशल अपील की खारिज

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नैनीताल- वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनको छटे वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से देने के आदेश दिये हैं। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी है। एकलपीठ ने 13 फरवरी 2019 को कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था। दरअसल वन विभाग के चतुर्थश्रेणी वन कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी याचिका में कहा गया कि 6वें वेतनमान के समय चतुर्थश्रेणी में 4 वेतनमान थे जो 1300,1400,1650,1800 था जिसको मार्च 2008 में केंद्र सरकार ने एक कर 1800 कर दिया। इसके बाद 24 मार्च 2011 को जीओ जारी कर 1800 वेतनमान का लाभ काल्पनिक रूप यानी इस दिन से देने को कहा। सरकार के इस निर्माण को वन विभाग के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघ ने चुनौती दी और आदेश को गलत बताए हुए सरकार के जीओ को निरस्त करने की मांग की थी। जिस पर हाई कोर्ट के एकलपीठ ने फैसला देते हुए 2019 में सरकार का आदेश निरस्त कर दिया जिसको सरकार ने डबल बैंच में चुनौती दी थी।