नगर पालिका चुनाव…हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्यों नहीं किया जा रहा है चुनाव 2 हफ्तों में बताएं..राज्य की पालिकाओं पर संवैधानिक संकट पर हाईकोर्ट पहुंचे जसपुर के मो0 अनीश..

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उत्तराखण्ड में निकाय चुनावों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है..हाईकोर्ट में चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल हुई है जिसपर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार के साथ राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है..कोर्ट ने ये नोटिस जसपुर के मो0 अनीश की याचिका पर हुए हैं।
याचिका में कहा गया है कि जसपुर समेत राज्य के अन्य नगर पालिकाओं और निगमों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है लेकिन सरकार और चुनाव आयोग ने अब तक चुनावी प्रक्रिया शुरु नहीं की है। याचिका मंल कहा गया है कि 5 साल के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराना जरुरी है जिसमे सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसन चन्द्र बनाम भारत सरकार केस में संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट कहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 243-u में कहा गया है कि 5 साल पूरे होने पर नई बोर्ड़ का गठन किया जाना अनिवार्य है। मो0 अनीश ने याचिका में कहा गया है कि अब 2 महिने का समय ही बचा है लेकिन चुनाव आयोग ने ना तो चुनाव की तैयारियां की हैं और ना ही अब तक वोटर लिष्ट और आरक्षण का निर्धारण किया है। आज कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि 6 महिने पहले क्यों अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरु की जा सकी है।