बड़ी खबर….उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 30 प्रतिशत आरक्षण…सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी ये होगा अब…धर्मांतरण कानून भी पास.

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उत्तराखण्ड़ – राज्य की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये हैं। पहला महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण व धर्मानंतरण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून की प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी आज विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में इसे लागू करने की जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी।
इसके साथ ही विधानसभा में इन पर भी चर्चा के साथ विधेयक लाए गये हैं और पास किया गया है।
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय ( उत्तराखंड संशोधन एवं अनुपूरक उपबन्ध ) विधेयक 2022 पारित
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन ( रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त ) संशोधन विधेयक 2022 पारितपेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी सदन से पास हुआ है,, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को भी सदन से मिली मंजूरी,,भारतीय स्टांप (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक भी पास,,,उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक भी पास भी पास हुआ है। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध संशोधन विधेयक को भी हरी झंडी मिली है। साथ ही उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन विधेयक सदन से पास हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित किया गया है… और हरिद्वार विश्विद्यालय विधेयक 2022 भी पारित हुआ है..उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही.उत्तराखंड विशेष क्षेत्र पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन संशोधन विधेयक पारित किया गया है।