अपनी गाड़ी से आ रहे हैं उत्तराखंड तो जान लें ये आदेश….गाड़ी में ये लगाना हो जाएगा अनिवार्य नहीं तो होगी घर वापसी….हाई कोर्ट ने सरकार को ये दिया निर्देश…प्लास्टिक कोलेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट सख्त..

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नैनीताल – उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि उत्तराखण्ड़ आने वाले सभी टूरिस्ट टैक्सी और प्राईवेट वाहनों में उत्तराखण्ड की सीमा में आने के दौरान पोर्टवल डेस्टबीन लाना होगा इसके लिये सरकार निर्णय लेकर अगली तारिख तक कोर्ट में जवाब दें। आज हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सभी कम्पनियों को निर्देश दिया है कि वो प्रदूषण बोर्ड में 15 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करें… कोर्ट ने जो उत्तराखण्ड के साथ अन्य राज्यों में काम कर रही कम्पनियों से पूछा है कि उनका कचरा उठाने के लिये प्लान क्या है वो प्रदूषण बोर्ड़ के साथ शेयर करें। कोर्ट ने 13 जिला पंचायतों को पूछा है कि उनके वहां कूड़ा निस्तारण के लिये क्या योजना है और क्या बजट का प्रावधान है क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि कागजों पर काम है लेकिन धरातल पर नहीं है। वहीं कोर्ट ने कहा जो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड़ के आदेश दिये हैं कूड़ा निस्तारण के लिये उनका पालन करें 30 जून को केन्द्र प्रदूषण बोर्ड़ ने ये निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने पार्टी लोन होटल और शादी समारोह करने वाले पार्टी लोन को कहा है कि प्लास्टिक को खुद उठाएं सभी डीएम को कहा है कि वो अपने जिलों में होटल माँल और पार्टी लोन के साथ बैठक कर उनको निर्देश दें कि वो रिसाइकिलिंग प्लांट तक खुद ही कूडा लेकर जाएं…जितेंद्र यादव की याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि उत्पादनकर्ता, निर्माता, ब्रांड स्वामी,आयातकर्ता का प्रदूषण बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है और अगर ये पंजीकरण नहीं करते हैं या फिर कूड़ा निस्तारण की प्लानिंग नहीं देते हैं तो इनके उत्पादों को उत्तराखंड में बैन किया जाए और ये अपना सामान यहां नहीं सेल किया जाए।