अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से जमानत..लेकिन अब भी जेल में ही रहेगा बनभूलपुरा कांड़ का आरोपी..सिर्फ इस मामले में मिली जमानत पढें पूरी खबर..

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नैनीताल – हल्द्वानी में हिंसा और आगजनी के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से जमानत मिली है..ये जमानत सिर्फ एक मामले में मिली है जिसमें अब्दुल मलिक पर जमीन खुर्दबुर्द करने के साथ धोखाधड़ी का आरोप है..हाईकोर्ट ने एक मामले में तो अब्दुल मलिक को जमानत दी है लेकिन तीन अन्य मामलों में अब भी मलिक को जेल में ही रहना होगा..दरअसल बनभूलपुरा हिंसा के दौरान अब्दुल मलिक पर 4 मामले दर्ज किये गये थे जिसमें एक मामले पर ही अभी जमानत मिली है और अन्य तीन मामलों में जेल में ही अब्दुल मलिक को रहना होगा। गौरतलब है कि 8 फरवरी को वनभूलपुका कांड़ हुआ मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ पथराव हो गया जिसके बाद दंगाईयों ने बनभूलपुरा थाने के साथ कई स्थानों पर आग लगा दी..इस मामले में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया था हांलाकि इसके बाद एक और मुकदमा जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाना सरकारी जमीन को बेचने के साथ धोखाधड़ी का 22 फरवरी को दर्ज किया था इस मामले में फिलहाल अब अब्दुल मलिक को राहत है..वहीं अन्य मामलो में 28 नवम्बर को कुोर्ट सुनवाई करेगा।