जमरानी बांध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट सख्त…

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@ जमरानी बांध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट सख्त...

पूछा बांध निर्माण के जरूरी अनुमतियों का क्या हुआ..
मांगी रिपोर्ट..

  1. 1975 से लंबित है जमरानी बांध का निर्माण..

स्टार खबर के लिए नैनीताल से सुनील  भारती

हल्द्वानी में जमरानी बांध मामले में रवि शंकर जोशी द्वारा दायर अवमानना याचिका में सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने 3 मई की तारीख लगाते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया कि बांध के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति अगली तारीख तक न्यायालय में पेश करे।
पूर्व में गौलापार निवासी याची रवि शंकर जोशी द्वारा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर यह प्रार्थना करी गई थी कि जमरानी बांध निर्माण शीघ्र किया जाय। यह परियोजना सन् 1975 से सरकारी लापरवाही के कारण लंबित थी, जबकि इस योजना के बनने से हल्द्वानी सहित आज पास के क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो जाता और बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाती। साथ ही बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलती। उक्त जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को आदेशित किया गया था कि बांध निर्माण हेतु आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही गंभीर कदम उठाए। इसी अवमानना याचिका में सरकार द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया की कुछ अनुमतियां मिल गई हैं परंतु कुछ अभी भी लंबित हैं। इस बहुउद्देशीय परियोजना में विद्युत उत्पादन भी जोड़ा गया है।
पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में गंभीरता दिखाते हुए जनहित में उक्त बहु उद्देश्यीय परियोजना को शीघ्र सुचारू करने को आदेशित किया गया था।