आपदा के बाद शवों को खोजने की गुहार

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रिपोर्ट ( सुनील  भारती) स्टार खबर ( नैनीताल)

नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बीते वर्ष रैणी क्षेत्र की धौली गंगा में आई आपदा के बाद लापता शवों को खोजने व अंतिम संस्कार करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद सुनवाई कि तिथि तय की है।
बता दे दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम का कहना है कि बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा दौरान कई लोग लापता हो गए थे, जिसमे 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। आपदा में लापता शवों की राज्य सरकार द्वारा कोई खोजा बीन नहीं की गई। जिसमें अभी भी 122 लोग लापता है, जिसमे देश व पड़ोसी मुल्क नेपाल के मजूदर भी शामिल है। जिनके शवो को खोज कर रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।