★. चम्पावत में मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण, दवाओं की बिक्री पर सख्ती
★. “सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन अभियान” के तहत कार्रवाई
(चन्दन सिंह बिष्ट) स्टार खबर
चम्पावत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के सचिव के नेतृत्व में औषधि नियंत्रण विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने “सुरक्षित दवा–सुरक्षित जीवन अभियान” के अंतर्गत जिला अस्पताल चम्पावत क्षेत्र में स्थित मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कुल 04 मेडिकल स्टोरों की जांच की, जिसमें दवाओं के भंडारण, लाइसेंस, एक्सपायर्ड दवाओं के उचित निस्तारण तथा विक्रय से जुड़े सभी प्रावधानों की बारीकी से समीक्षा की गई। सचिव ने फर्म स्वामियों को निर्देशित किया कि एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी स्थिति में न की जाए तथा दवाओं का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। औषधि निरीक्षक सुश्री हर्षिता ने मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना चिकित्सीय परामर्श के कफ सिरप का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सचिव महोदय के विशेष निर्देशानुसार सभी मेडिकल स्टोरों को अपने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग न्यूनतम 45 दिनों तक सुरक्षित रखने के निर्देश भी जारी किए गए। निरीक्षण टीम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते, औषधि निरीक्षक हर्षिता, वरिष्ठ उपनिरीक्षक एवं प्रभारी कोतवाली चम्पावत देवनाथ गोस्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल रहे।








