नैनीताल। याचिकाकर्ता सूरज गैरोला, रिजवान, मनोज पांडे एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 5 वर्षों से रुकी 21 अक्टूबर 2021 को प्रसारित सहायक अध्यापक (एलटी) के 451 पदों की भर्ती को खोलने के आदेश दे दिए।
गौरतलब है कि 5 वर्ष पूर्व आई 451 पदों की भर्ती पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के 22 सितंबर 2021 के अनु पंत के आदेश के क्रम में 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी, परंतु वर्ष 2022-23 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार के अपने न्याय निर्णय में बी.एड. धारकों को सहायक अध्यापक के लिए अनर्ह माना था।
इस पर मझधार में फंसी सरकार ने नियम 2024 में परिवर्तित कर दिए, परंतु यह नहीं समझ पाई कि पुरानी तिथि यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को प्रसारित की गई भर्ती को किन नियमों के तहत पूरा करे।
अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कहा इस वजह से यह भर्ती कई वर्षों से लंबित रही। अब माननीय उच्च न्यायालय के आज के (14 अक्टूबर 2026) के आदेश के क्रम में भर्ती को खोलने का निर्णय लिया गया है और 21 अक्टूबर 2021 की रुकी हुई भर्ती को 2 महीने के भीतर पूरा करने के दिशा-निर्देश शिक्षा सचिव को जारी किए गए हैं। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अभ्यर्थी अर्ह हैं और पुरानी भर्ती में आवेदन कर चुके हैं—यानी कि जो डी.एल.एड. धारक हैं, उनको अर्ह मानते हुए तथा अनर्ह लोगों को (यानी जो बी.एड. धारक हैं) बाहर रखते हुए, पुरानी रुकी हुई भर्ती को ही आगे बढ़ाया जाए।
इस आदेश से उन लोगों को भी फायदा होना अपेक्षित है, जो आगामी आई भर्तियों में आयु की सीमा पार कर चुके हैं।







