नैनीताल। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, नैनीताल ने धारी तहसील के बबियाड़ निवासी शिवराम पुत्र स्व. पूरनराम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। प्रकरण के अनुसार, शिवराम के पुत्र ने उनकी लाइसेंसी बंदूक में कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया था, जिससे उसे चोटें आई थीं। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले का परीक्षण किया और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस की उपयुक्तता का आकलन करते समय जन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।





