नैनीताल शत्रु संपात्ति से अतिक्रमण हटाने का प्लान तैयार…मेट्रोपोल की जमीन पर कब्जेदारों को सिर्फ इतने दिनों की मोहलत…..फिर गरजेगा बुलडोजर….

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नैनीताल – नैनीताल में शत्रुसम्पत्ति की जमीन से कब्जा हटाने को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। हाईकोर्ट से अवैध अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं मिलने के बाद जिला प्रशासन ने चिन्हित 130 से ज्यादा भवन स्वामियों को नोटिस दे दिया है और इन सभी को खुद ही जमीन खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कहा है कि बरसात के बाद इन सभी से कब्जा खाली किया जायेगा। नैनीताल डीएम धीराज गर्ब्याल ने कहा कि सभी को नोटिस सर्व किया गया है और खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया है  अगर खुद नहीं हटाया गया तो बरसात के बाद कार्रवाई शुरू होगी…

खाली जमीन पर कब्जा

आपको बतादें कि नैनीताल में शत्रु सम्पत्ति मेट्रोपोल की जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किया है जिसको लेकर वकील नितिन कार्की ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। केन्द्र सरकार के अधीन इस 11,385 वर्गमीटर पर निर्माण है तो 22,489 वर्गमीटर खाली जमीन पर कब्जे हो रहे हैं जिसकी कीमत 90 करोड़ से ज्यादा की इस सम्पत्ति को राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान निवासी महमूदाबाद जिला सीतापुर का बताया जाता है, जिसे 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रकाशित गजट के आधार पर शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया. दरअसल 1947 में देश के बंटवारे के अलावा 1962 में चीन, 1965 और 1971 पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग के दौरान या उसके बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए नागरिकों को भारत सरकार शत्रु मानती है. भारत सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत शत्रु संपत्ति की देखरेख एक कस्टोडियन को दी गई. केंद्र सरकार में इसके लिए कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग भी है, जिसे शत्रु संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार है.