हवस मिटाने के लिये बलात्कार पीडित महिला से नैनीताल का दरोगा बनाना चाहता था शारीरिक संबंध….. हाईकोर्ट वकील को भी देख लेने की दी धमकी कोर्ट ने माना मामले को गम्भीर……..कोर्ट में पहुंचा तो फंसा दरोगा दीपक बिष्ट……..2 दिन मिले कोर्ट से 22 को आयेगा कुछ फैसला…

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नैनीताल – महिला से एफआईआर पर कार्रवाई के बदले शारीरिक संम्बंध बनाने और 5 लाख रुपये मांगने वाले नैनीताल पुलिस के मुखानी थाने में तैनात तत्कालीन थानेदार दीपक बिष्ट पर कोर्ट आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि आरोपी दरोगा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। ये थानेदार पीडित महिला से उसकी एफआईआर पर कार्रवाई के बदले जबरन सम्बंध बनाने की डिमांड़ कर रहा था और 5 लाख रुपये घूस मांग रहा था। वहीं दरोगा बाबू दूसरी पार्टी के वकील को भी देख लेने की धमकी दे रहा था। आपको बतादें कि एक पीडित महिला ने 26 अप्रैल को मुखानी थाने में तरुण साह के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था जिसमें कहा कि तरुण साह ने उनके साथ जबरन बलात्कार किया और अब मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने कहा कि उसके पति बिमार हैं और हर हफ्ते तीन दिन उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। कल पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनावाई तरुण साह की याचिका पर हुई तो पीडित महिला की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि दरोगा दीपक बिष्ट द्वारा उनसे ऐसी डिमांग की जा रही है। कोर्ट ने कल इस मामले की रिपोर्ट मांगी आज सुबह सरकार ने कहा कि आरोपी दरोगा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं रही जिसके बाद कोर्ट ने 2 बजे मामले की सुनवाई कर 22 जुलाई को इस मामले को सुनवाई के लिये रख दिया है। हांलाकि इस मामले में तरुण साह के वकील महेन्द्र पाल ने कहा कि तरुण बिष्ट पर लगे आरोप गलते हैं क्योंकि करिब 3 से 4 साल से ऐसा ही दोनों के बीच चल रहा था लेकिन एफआईआर अब क्यों की गई है..वहीं कोर्ट रुम में जज साहब इस बात को लेकर भी चिंता में दिखे की दरोगा कैसे किसी वकील को देख लेने की धमकी दे सकता है। हांलाकि इस मामले में आज फैसला आना था लेकिन तरुण साह के वकील ने कोर्ट से 2 दिन का समय ले लिया जिसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को पहला केस के तौर पर इस मामले को रखा है।