झटका….सचिव निदेशक शहरी विकास समेत DM Sdm पौड़ी को हाईकोर्ट नोटिस… चेयरमैन पूनम तिवाड़ी की याचिका पर सुनवाई….कोर्ट आदेश के बाद भी नहीं दिया पद और पावर

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नैनीताल – हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास,निदेशक के साथ डीएम और एसडीएम पौड़ी को अवमानना को नोटिस दिया है। कोर्ट ने कहा क्यों ना आप पर अवमानना का केस लगाया जाए। 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट फिर इस मामले में सुनवाई करेगा। आपको बतादें कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया जिसके बाद 3 जनवरी 2022 को नगर पालिका को भंग कर दिया इस मामले में चेरमैन पूनम तिवाड़ी हाईकोर्ट पहुंची तो हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2022 को सरकार के 3 जनवरी यानि नगर पालिका को भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बावजूद डीएम को सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया प्रशासक द्वारा टेंड़र भी कर दिये गये लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद चेयरमैन की वित्तिय पावर नहीं दी गई। इसको लेकर पूनम तिवाड़ी फिर हाईकोर्ट पहुंची और अवमानना का केस दाखिल किया और कहा कि सरकार के सिर्फ उनको कुर्सी से हटाने के लिये ये रास्ता बनाया गया था जो गलत है।

मंत्री धन सिंह प्रतिष्ठा से भी जुड़ा रहा मामला….

दरअसल श्रीनगर पालिका सीट पर बीजेपी के बजाए अन्य दल काबिज है और यहीं कारण भी माना जा रहा था कि नगर पालिका को नगर निगम बना दिया जाए। इसके लिये सरकार ने निर्णय ले लिया तो हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी। कोर्ट में मंत्री धन सिंह रावत को पहली याचिका में पक्षकार बनाया गया था लेकिन अवमानना केस में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है और सिर्फ अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। हांलाकि अब अधिकारियों के लिये ये बड़ी मुसीबत है कि सरकार के दबाव और कोर्ट आदेश में कैसे बैलेंस करें।