आप अपनी दुकान में बेचते हैं चिप्स.. पानी की बोतल और ये सामान…..तो जान लें प्लास्टिक लेना पड़ेगा वापस….नहीं तो उत्तराखंड में बैन हो जायेगे कारोबार….

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नैनीताल – अगर आप अपनी दुकान में प्लास्टिक के चिप्स पानी की बोतल समेत सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहे है तो ये खबर पढ़ें। अब आप जिस कंपनी का सामान इन प्लास्टिक में बेच रहे हैं उस प्लास्टिक को वापस लेना होगा और प्रदूषण बोर्ड के रजिस्ट्रेशन करना होगा ऐसा नहीं किया तो उनके उत्पादों की बिक्री पर रोक राज्य में लग सकती है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गावँ से लेकर शहर तक फैल रहे कूड़े पर हाई कोर्ट सख्त है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने पर्वतीय क्षेत्र में फैल रहे कूड़े पर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्लास्टिक में अपने उत्पाद बेचने वाले कंपनियों को 10 दिन के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में करना होगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अगर ये अपना रजिस्ट्रशन नहीं करते हैं तो इनके उत्पादों पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा है कि तीन हफ्तों के भीतर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। वहीं कोर्ट ने कहा है कि प्लास्टिक उत्पादक,परिवहनकर्ता, और विक्रेता सुनिश्चित करें कि खाली बोतल चिप्स के रैपर आदि वापस लें तो उसके बदले नगर ग्राम पंचायतें नगर निकायों को फंड दें ताकि वो उसका निस्तारण कर सकें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि इसकी मॉनिटरिंग करें। आपको बतादें कि जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने 2013 में प्लास्टिक यूज और उसके निस्तारण की नियमावली बनाई थी और 2018 में केंद्र सरकार ने रूल्स बनाये और कहा था कि जितना ये कंपनी गावँ शहर में प्लास्टिक देती हैं कुछ प्रतिषत्वपस लेना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्लास्टिक निस्तारण के लिए फंड जारी करना होगा। याचिका में इन नियमों को लागू करने के साथ पहाड़ में प्लास्टिक निस्तारण की मांग की गई है।