क्या नैनीताल में मिलेगी टैक्सी परमिट की अनुमति….हाई कोर्ट ने सरकार और परिवहन विभाग से मांगा ब्यौरा….इन रिकार्ड के साथ 28 को होगी अब सुनवाई..

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नैनीताल – नैनीताल में लगी टैक्सी परमिटों पर लगी रोक पर हाईकोर्ट ने सरकार और परिवहन विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी की कोर्ट ने पूछा है कि 3 जुलाई 2017 तक कितने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नैनीताल के टैक्सी चालकों को दिये गये और नैनीताल में कितने लोगों को नए लाइसेंस दिये गये हैं उसकी डिटेल्ड़ रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। आपको बतादें कि नैनीताल के अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2019 में हाईकोर्ट ने नैनीताल में नए टैक्सी परमिट पर रोक लगा दी थी जिसके बाद परिवहन विभाग ने नए परमिटों पर मुहर लगा दी की नैनीताल में ये गाडी वैन रहेगी। अब नैनीताल के टैक्सी कारोबारियों ने रिव्यू हाईकोर्ट में लगाई और कहा कि बाहरी टैक्सी चालकों को शहर में आने की छूट है जब्कि स्थानीय युवा इस पर कारोबार नहीं कर सकता है कोर्ट से आदेश में पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगा।