मंत्री जी ये घोड़ा नहीं छोड़ेगा पीछा…..अब तुम्हारे पर लगे आरोप पर हाई कोर्ट ने दिया है ये फैसला

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नैनीताल – शक्तिमान घोड़े पर हमले के मामले में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सचिव ग्रह को आदेश दिय है कि 4 हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लें..कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर वो अपना प्रत्यावेदन सचिव ग्रह को दें उसके बाद उनको निर्णय लेना होगा…कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर घोड़े पर हमले का आरोप है जिसके बाद घोड़े की मौत हो गई थी।.

ये था पूरा मामला

आरोप है कि 14 मार्च 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने हमला किया जिसमे शक्तिमान घोड़ा घायल हो गया और एक महीने बाद घोड़े की मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने 23 अप्रैल 2016 को गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून नेहरू थाने में मुकदमा दर्ज किया,, बाद में 16 मई 2016 को चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गयी इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट देहरादून में केस वापस लेने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिसको कोर्ट ने नहीं माना। हालांकि बाद में कोर्ट ने 23 सितंबर 2021 को इस मामले में गणेश जोशी को बरी कर दिया। निचली अदालत के इस फैसले को अब पिथौरागढ़ के एनिमल लवर और 1971 भारत पाकिस्तान जंग के घायल सिपाही एच एस बिष्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए। केस को ओपन करने की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट के वकी शक्ति सिंह ने कहा कि इस मामले में सचिव गृह को प्रत्यावेदन का निस्तारण करना होगा अगर 4 हफ्तों में ऐसा नहीं किया तो इस पर अवमानना का केस किया जा सकता है अगर उनके खिलाफ कोई आदेश भी होता है तो वो वापस कोर्ट आ सकते हैं..