★. पिता व भाई की शिकायत पर जिलाधिकारी ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस
★. पारिवारिक संपत्ति विवाद में शस्त्र दुरुपयोग की आशंका, जनहित में फैसला
(चन्दन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर”
नैनीताल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पिता एवं सगे भाई की शिकायत पर विकास किरौला पुत्र स्व. जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि लाइसेंसी का अपने पिता व भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे पारिवारिक सदस्यों के बीच गहरा वैमनस्य और भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति बनी हुई हैजिलाधिकारी ने बताया कि लाइसेंसी के पिता व भाई द्वारा अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त किया गया है। भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वभावतः अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर व घातक बना सकती है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आशंका भी व्यक्त की गई कि शस्त्र का दुरुपयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पारिवारिक विवाद न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल होते हैं। जनहित एवं लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए तथा लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त एवं युक्तिसंगत आधार पाए जाने पर विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है।