नैनीताल। चर्चित नरेश पांडे सेक्स रैकेट प्रकरण में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जिस युवती ने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसे ही पुलिस ने दूसरी पीड़िता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। मामले में नरेश पांडे और पहली शिकायतकर्ता युवती के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, दुष्कर्म, मानव तस्करी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
सरकारी अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि दूसरी पीड़िता की शिकायत और विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में यह भी सामने आया कि जिस होटल में घटना होने का आरोप है, वहां के रजिस्टर में नरेश पांडे और पीड़िता के आने-जाने का रिकॉर्ड दर्ज मिला है। पुलिस का दावा है कि उपलब्ध साक्ष्यों से नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोप की पुष्टि के महत्वपूर्ण आधार मिले हैं।
पुलिस जांच के अनुसार, कॉलेज की छात्राओं को बहला-फुसलाकर एक संगठित गिरोह के माध्यम से अवैध गतिविधियों में शामिल किए जाने की आशंका भी सामने आई है। इसी आधार पर मानव तस्करी और आपराधिक साजिश जैसी धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी गई हैं।
गिरफ्तार युवती को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अंतिम स्थिति विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होगी।







