बड़ी खबर….उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मास्टरों से रिकवरी पर लगाई रोक…936 शिक्षकों से जिला शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकेंगे वसूली….

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नैनीताल – राज्य में जुनियर हाईस्कूल के मास्टरों के वेतनमान विवाद पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 936 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर ये फैसला दिया है। आपको बतादें कि जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 4600 वेतनमान दिया गया था लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको गलत ठहराते हुए रिकवरी के आदेश दिया थे और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 2018 से पहले जिन मास्टरों को 4600 का लाभ दिया गया उन से रिकवरी करने को कहा था । हांलाकि मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया और प्रत्यावेदन निस्तारित करने को कहा..हांलाकि शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद भी रिकवरी का आदेश जारी रखा। 4 अगस्त 2022 को शिक्षा विभाग ने 2018 से पहले 4600 ग्रेट पे को गलत बताया और फिर रिकवरी के आदेश दिये। इस आदेश को जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि जो आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को रिकवरी के दिये हैं उन पर रोक लगाई जाए और सरकार के आदेश को निरस्त करने की भी मांग कोर्ट से की गई है।