नैनीताल डीएम को थमाया हाई कोर्ट ने नोटिस….सरकार भी आई लपेटे में.. ये है मामला ……अब देना होगा जवाब.. एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने ये कहा

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नैनीताल– रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास बगीचों वाले क्षेत्र में स्टोन क्रेशर निर्माण पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सरकार डीएम नैनीताल प्रदूषण बोर्ड समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बतादें की रामनगर के अजीत सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने उदयपुरी में रिहायशी इलाके में स्टोन क्रशर की अनुमति दे दी जो मानकों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया कि इससे प्रदूषण फैलाने का खतरा है और बाग बगीचों वाले क्षेत्र वाले इलाके को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। याचिका में ऐसे इलाके में स्टोन क्रेशन निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

तीन भाईयों की फांसी पर  28 को होगी सुनवाई

वहीं एक अन्य मामले में अपनी बहन के हत्या के दोषी कुलदीप राहुल अरुण की फांसी पर हाई कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। तीनों भाइयों को निचली अदालत में फांसी की सजा सुनाई है। तीनों ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट के चुनौती दी है। तीनों ने अपनी बहन की हत्या फावड़े और कुल्हाड़ी से कर दी थी। आपको बतादें की 2014 में खानपुर में प्रीति ने बृज मोहन से प्रेम विवाह किया था उसके भाई इस शादी के खिलाफ थे। 18 मई 2018 को प्रीति घर आई थी जहां उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक प्रीति के पति ब्रजमोहन ने उसके भाई कुलदीप अरुण और राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।