30 सालों के इंतजार के बाद मिलेगी उत्तराखंड में नौकरी….हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश तीन महीने में दें नौकरी और पेंशन…

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नैनीताल – 12 सालों से नौकरी और पेंसन समेत अन्य सुविधाओं के लिये सरकार से लड़ रहे गुरिल्लाओं के लिये बड़ी खबर है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज उत्तराखण्ड के गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंसन देने का आदेश दिया है और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी गुरिल्ला की मौत हो गई है तो उसके आश्रितों को नौकरी या पेंसन दिया जाए। हाईकोर्ट की शरद शर्मा की कोर्ट ने ये आदेश मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व में दिये आदेश जिसको सुप्रिम कोर्ट ने भी माना उसके तहत दिया है। आपको बतादें उत्तराखण्ड में 12 सालों से गुरिल्ला नौकरी और पेंसन के लिये जंग लड रहे हैं सरकार द्वारा कोई राहत नहीं देने पर मोहन सिंह समेत अन्य ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर एसएसबी के साथ सेना में नौकरी और पेंसन देने की मांग की गई थी याचिका में कहा गया था कि जब देश को जरुरत पड़ी तो उन्हौने देश के लिये जंग में खड़े होकर अपनी भूमिका निभाई लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने नौकरी पेंसन तीन पर सरकार को 3 महिने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। इस मामले की पैरवी कर रहे सीनियर वकील एम सी कांडपाल ने कहा कि ये एक बड़ा आदेश है जिसका फायदा उत्तराखंड के गुरिल्लाओं को मिलेगा।