मल्लीताल फ्लैट मैदान में बकरीद की नमाज को हाईकोर्ट की हरी झंडी… सुबह 9 से 10 बजे तक सामूहिक नमाज की अनुमति, प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश… यातायात व्यवस्था सुचारू रहेगी… रिपोर्ट- (ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल…

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नैनीताल। बकरीद के अवसर पर नैनीताल के फ्लैट मैदान में सामूहिक नमाज को लेकर कई दिनों से जारी असमंजस के बीच गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अंजुमन-ए-इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सामूहिक नमाज आयोजन की अनुमति दी। साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर ईद की नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाया था। प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी परिसरों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी। साथ ही डीएसए खेल मैदान में सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं देने का निर्णय भी लिया गया था, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा।
बीते दिनों मल्लीताल कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में अंजुमन-ए-इस्लामिया के पदाधिकारियों ने हर वर्ष की तरह डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित करने की मांग उठाई थी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पहले अनुमति मिलने की चर्चा हुई, फिर अनुमति निरस्त होने की जानकारी सामने आई और अंततः निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।
मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया था कि डीएसए खेल मैदान में नमाज अथवा अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है और बकरीद की नमाज निर्धारित समय पर फ्लैट मैदान में अदा की जा सकेगी।
प्रशासन ने आमजन से पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने की अपील की है।