47,500 रुपये की खातिर हत्या के मामले में चारों आरोपी बरी, पुलिस की कहानी पर कोर्ट ने उठाए सवाल… रिपोर्ट- (ब्यूरो ) “स्टार खबर” नैनीताल…

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नैनीताल। 47,500 रुपये की रकम को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर शव नहर में फेंकने के आरोप से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा। कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश की गई कहानी को भी विश्वसनीय नहीं माना।
मामले में अधिवक्ता के अनुसार, राज नामक व्यक्ति की कैसेट सप्लाई के 47,500 रुपये को लेकर अनिल और इमरान उसे कार में अपने साथ ले गए थे। आरोप था कि बाद में राज को नहर में डाल दिया गया। प्रकरण में एक गवाह ने भी आरोप लगाया था कि उसे नहर में डालने का प्रयास किया गया। उसके मुताबिक अनिल ने चाकू से उसकी गर्दन काटने का प्रयास किया, तभी उसे होश आया और उसके शोर मचाने पर हल्द्वानी थाने के सिपाही ने उसे नहर से बाहर निकाला।
इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था। मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर्याप्त आधार न मिलने पर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा गया।
अधिवक्ता के अनुसार, न्यायमूर्ति मेठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अनिल, इमरान, आसिफ और पप्पु को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। साथ ही पुलिस की जांच के दौरान तैयार की गई कहानी पर भी न्यायालय ने भरोसा नहीं किया।
फैसले के बाद चारों आरोपियों को हत्या के आरोप से राहत मिल गई।