बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए दो माह में बनेगी पाइंस श्मशान घाट तक सड़क.. बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठी… रिपोर्ट- (सुनील भारती ) “स्टार खबर ” नैनीताल..

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नैनीताल।पाइंस स्थित श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए मोटर मार्ग निर्माण की मांग पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई देने में परेशानी न हो।
यह आदेश नैनीताल निवासी मनोज साह जगाती की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती ने अदालत को बताया कि जिलाधिकारी और कुमाऊं आयुक्त की संस्तुति के बाद श्मशान घाट को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए सर्वे भी कराया जा चुका है, लेकिन लंबे समय बाद भी सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसके चलते अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है।
याचिका में सड़क निर्माण के साथ ही श्मशान घाट में पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि सड़क निर्माण का मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। अभी तक इसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं मिल पाई है। इस पर खंडपीठ ने मामले की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन इस स्थान पर आना है। ऐसे में वहां पहुंचने के लिए जरूरी सुविधाओं का होना बेहद आवश्यक है।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निर्धारित दो माह की अवधि में सड़क निर्माण पूरा कराया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश से लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग कर रहे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।