आबादी में बने शराब बार कोलेकर हाई कोर्ट का ये आदेश…नहीं मिलेगा अब लाइसेंस…हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर के लजीज बार के मामले में फैसला

138

नैनीताल – हल्द्वानी के रिहायसी इलाके में बने लजीज बार एंड रेटोरेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी में आवासीय कॉलोनी के पास ये लजीज बार एवं रेस्टोरेंट खोला गया था। दरअसल हल्द्वानी के सुरेश चंद्र गोयल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में नियमों की अनदेखी कर और गलत तथ्य पेश कर रिहायशी क्षेत्र में बार का लाइसेंस हासिल कर बार खोला गया है। जिससे क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उक्त बार के सम्बंध में पूर्व में भी जिलाधिकारी नैनीताल और आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज करायी गई थी जिसमे जांच के बाद रिहायशी क्षेत्र में बार होना पाया गया था। लेकिन इसपर कार्यवाही करने के बजाए बार का लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस कोर्ट ने बार के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है