नैनीताल। बक़रीद के मौके पर नैनीताल के फ्लैट मैदान में सामूहिक नमाज को लेकर कई दिनों से जारी असमंजस के बीच गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अंजुमन-ए-इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक नमाज आयोजन की अनुमति प्रदान की और पुलिस व स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर ईद की नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाया था। प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी परिसरों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी। डीएसए खेल मैदान में सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं देने का भी फैसला लिया गया था, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा।
बीते दिनों मल्लीताल कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में भी अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों ने हर वर्ष की तरह डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज की मांग उठाई थी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अनुमति को लेकर दिनभर असमंजस बना रहा। पहले अनुमति की चर्चा हुई, फिर अनुमति निरस्त होने की जानकारी सामने आई और अंतिम निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।
मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा था कि डीएसए खेल मैदान में नमाज अथवा अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थिति साफ हो गई है और बक़रीद की नमाज तय समय पर फ्लैट मैदान में अदा की जा सकेगी।
प्रशासन ने लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील भी की है।





